Rajiv Gandhi Pariwar Bima Yojana: जानें कैसे मिलेगा ₹1 लाख का बीमा लाभ और आवेदन प्रक्रिया

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (Rajiv Gandhi Pariwar Bima Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है।

इस योजना के तहत, 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के हरियाणा के स्थायी निवासी, जिनका नाम मतदाता सूची में है या जिनके पास राशन कार्ड है, आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2006 को शुरू की गई थी और इसे 30 अगस्त 2011 को संशोधित किया गया था।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना

Rajiv Gandhi Pariwar Bima Yojana

योजना का नामराजीव गांधी परिवार बीमा योजना
लॉन्च तिथि1 अप्रैल 2006
लाभार्थीहरियाणा के निवासी
आय सीमा₹2.5 लाख वार्षिक से कम
मुख्य लाभ₹1 लाख तक का मुआवजा
नोडल एजेंसीसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना पात्रता मानदंड

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या उसके पास वैध राशन कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

योजना के लाभ

  • आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता: ₹1 लाख मुआवजा।
  • दो अंग, दोनों आंखें, या एक अंग और एक आंख खोने पर: ₹50,000 मुआवजा।
  • एक आंख या एक अंग खोने पर: ₹25,000 मुआवजा।

मुआवजा राशि का विवरण

स्थितिमुआवजा राशि
आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता₹1,00,000
दो अंग/दो आंखें/एक अंग और एक आंख खोने पर₹50,000
एक आंख/एक अंग खोने पर₹25,000

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया

  1. अपने जिले/ब्लॉक के सामाजिक कल्याण विभाग (DSWO) कार्यालय जाएं।
  2. वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें या इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
  3. आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी से सत्यापित करवाएं।
  5. सत्यापन के बाद फॉर्म को DSWO कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रति
  • दुर्घटना की स्थिति में एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना की विशेषताएं

  • यह योजना सभी वर्गों (सामान्य और आरक्षित) के लोगों के लिए उपलब्ध है।
  • केवल हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह योजना केवल आकस्मिक दुर्घटनाओं पर आधारित है; प्राकृतिक मृत्यु पर इसका लाभ नहीं मिलता।
  • मुआवजा राशि सीधे लाभार्थी या उनके परिवार को दी जाती है।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्यापन में कुछ समय लग सकता है।

निष्कर्ष

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकस्मिक दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता की आवश्यकता होती है।

यदि आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो जल्द ही अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय जाकर आवेदन करें। सही दस्तावेज़ और प्रक्रिया का पालन करके आप इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना वास्तविक सरकारी योजना है जो हरियाणा राज्य में लागू होती है। कृपया आवेदन करने से पहले सभी शर्तों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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